लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं
कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाये। गठित बोर्ड व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं को चिन्हित कर समयबद्ध निराकरण कराने के साथ-साथ राज्य सरकार तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के मध्यम सेतु के रूप में कार्य करेगा। व्यापारियों एवं उद्यमियांे के लिये सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा सम्बन्धी योजनाओं को लागू कराने के साथ-साथ विभिन्न विभागों द्वारा लागू कानूनों, नियमों का समय-समय पर परीक्षण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विवादों को सुलझाने के लिये प्रत्येक जिलें में एक विशेष मध्यस्थता प्राधिकरण का गठन भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां नियमानुसार प्राथमिकता से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 क्रियान्वयन तथा व्यापार करने के लिये प्रशासनिक ढंाचे को सरल एवं सुगम बनाते हुये व्यापारियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन कराने के लिये आवश्यक कदम प्राथमिकता से उठाये जायें।
मुख्यमंत्री यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित में वाणिज्य कर विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय प्रदान किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एस0जी0एस0टी0 लाॅ राज्य विधानसभा से पारित कराने हेतु आवश्यक कार्ययोजना प्राथमिकता से बना ली जाये। प्रदेश के 121 कार्यालयों में उपलब्ध बी0एस0एन0एल0 कनेक्टिविटी को उच्चीकृत कराये जाने तथा अल्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु एयरटेल द्वारा आरंभ कराये गये कार्यों को आगामी 31 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाये। जी0एस0टी0 के सफल क्रियान्वयन हेतु नई व्यवस्था के तहत शत-प्रतिशत् व्यापारियों का माइग्रेशन का कार्य आगामी 30 अप्रैल तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जी0एस0टी0एन पोर्टल पर प्रशिक्षण 31 मई तक पूर्ण कराने के साथ-साथ सेमिनार व कार्यशालाओं के माध्यम से आगामी 15 जून तक व्यापारियों, अधिवक्ताओं एवं अन्य स्टोकहोल्डर्स को जी0एस0टी0 के प्राविधानों से अवगत करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडेन्टिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से प्रदेश के बाहर से आने व जाने वाले वाहनों के परिवहन की आॅनलाइन टैªकिंग व माॅनिटरिंग सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्य आगामी जुलाई, 2017 तक पूर्ण करा लिया जाये।
श्री योगी ने कहा कि जी0एस0टी0 के लागू हो जाने से एक राष्ट्र-एक कर काॅमन नेशन मार्केट के साथ-साथ कर पर कर लगने से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वस्तुओं का मूल्य प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ करों की संख्या में कमी आयेगी। जी0एस0टी0 लागू हो जाने से कर प्रशासन के सरल एवं पारदर्शी होने से राज्य का औद्योगिक विकास तथा वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ-साथ अधिक मात्रा में रोजगार सृजन के अवसर प्रदान होंगे। सरलीकृत प्रणाली के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों की वृद्धि हेतु समुचित वातारण उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कम्प्यूटरीकृत माॅनिटरिंग के द्वारा करापवंचन की संभावनाओं को न्यूनतम किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जी0एस0टी0 कर व्यवस्था में समस्त कार्य आॅनलाइन होने एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अत्यधिक प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुये विभाग में तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों एवं आई0टी0 विशेषज्ञों का आई0टी0 सेल का गठन किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने विधिक बिन्दुओं पर विचार-विमर्श, न्यायिक निर्णयों का नियमानुसार अनुपालन एवं अधिनियम/नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने हेतु विधि विशेषज्ञों का ‘‘विशिष्ट विधि प्रकोष्ठ’’ का गठन किये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि प्रकोष्ठ में विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ विधि विशेषज्ञों की भी आवश्यकतानुसार तैनाती सुनिश्चित कराई जाये।