18 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा: सुप्रीम कोर्ट

शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा: सुप्रीम कोर्ट
देश-विदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे पर आने वाली शराब की दुकानों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शराब दुकानों के मालिकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाके जहां आबादी 20 हजार से कम है वहां हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोल सकेंगे। 20 हजार से ज्यादा आबादी होने पर शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर खोलना होगा।

इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने अटाॅर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक अप्रैल से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में ठेके पर पाबंदी के आदेश से तो कई राज्यों के बजट बिगड़ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गत 15 दिसंबर के आदेश में खामियां हैं। कई बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई शहर राज्य राजमार्गों से बिल्कुल सटे हुए हैं, ऐसे में वे लोग कहां जाएं। मालूम कि कुछ राज्य सहित अन्य संगठनों ने 15 अगस्त में फेरबदल की गुहार की है। दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगी। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More