श्री अमरनाथ यात्रा, 2017 का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है।
जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बैंक के जरिए पंजीकरण की प्रक्रिया का प्रारूप जारी किया है-
- यात्रा परमिट के लिए पंजीकरण और उसे जारी करना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
- यात्रियों का पंजीकरण 1 मार्च, 2017 से सभी बैंकों द्वारा किया जाएगा।
- एक यात्रा परमिट केवल एक यात्री के पंजीकरण के लिए मान्य होगा।
- प्रत्येक पंजीकरण शाखा को प्रतिदिन / प्रतिमार्ग कोटा आवंटित किया गया है, जिसके तहत यात्रियों का पंजीकरण होगा। पंजीकरण शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त कोटे से अधिक यात्रियों का पंजीकरण न किया जाए।
- 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक आयु वालों तथा 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं का यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
- सभी यात्रियों को आवेदन फॉर्म और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सीएचसी) यात्रा परमिट प्राप्त करने के लिए देना होगा। आवेदन फॉर्म और अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप, प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत चिकित्सकों/चिकित्सा संस्थानों की सूची, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com. पर उपलब्ध है।
- आवेदन फॉर्म और सीएचसी पंजीकरण शाखा से यात्रियों को निशुल्क उपलब्ध होंगे।
- यात्रा परमिट के लिए आवेदक यात्रियों को पंजीकरण अधिकारी के सामने निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे-
- आवेदन फॉर्म को पूरी तरह भरकर
- सीएचसी को 10 फरवरी, 2017 या उसके बाद का होना चाहिए, जो अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी हो।
iii. 4 पासपोर्ट आकार के फोटो (तीन यात्रा परमिटों के लिए और एक आवेदन फॉर्म के लिए)
- पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित जांच करेगा:
- क्या आवेदन पर सही रूप से भरा है और क्या उस पर यात्री के हस्ताक्षर हैं
- क्या सीएचसी अधिकृत चिकित्सक/चिकितसा संस्थान द्वारा जारी है
iii. क्या सीएचसी 10 फरवरी, 2017 को या उसके बाद जारी हुआ है
- यात्रा के लिए पंजीकरण कराने का निश्चित दिन (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) यात्रा परमिट पर छपा हुआ है। यात्रा परमिट पर छपा हुआ दिन वह दिन माना जाएगा,जब यात्री को बालटाल और चंदनवारी (पहलगाम) के नियंत्रण फाटकों को पार करने की अनुमति मिलेगी।
- बैंक शाखाएं सुनिश्चित करेंगी कि जिस तारीख के लिए यात्रा परमिट जारी किया गया है, उसका समय नियंत्रक फाटकों को पार करने के दिन (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार) से मेल खाए। यह यात्री को परमिट जारी करने के पहले सुनिश्चित करना होगा।
- यात्रा परमिट फॉर्म में यात्रा वर्ष और यात्रा की तारीख नहीं छपी है, इसलिए जारी करने वाले बैंक शाखाओं के लिए अनिवार्य है कि वे यात्रा वर्ष और यात्रा की तारीख की मुहर फॉर्म पर लगाएं या उसको दर्ज करें। इसके बाद उसके ऊपर एक पारदर्शी टेप चिपकाना अनिवार्य है ताकि किसी प्रकार की हेराफेरी न हो। तारीख और वर्ष बैंक शाखाएं उसी दिन दर्ज करेंगी, जिस दिन यात्रा परमिट जारी किया जाएगा। अग्रिम रूप से किसी भी यात्रा परमिट पर कुछ भी दर्ज नहीं किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- यदि आवेदन फॉर्म और सीएचसी सही हैं तो पंजीकरण अधिकारी यात्री को 50 रुपये शुल्क पर यात्रा परमिट जारी करेगा। इस धनराशि में से 35 रुपये श्राइन बोर्ड के खाते में जमा किए जाएंगे और शेष रकम बैंक रख लेंगे। यह प्रक्रिया पैराग्राफ 15-17 के अनुपालन के बाद की जाएगी।
- पंजीकरण अधिकारी मौके पर ही यात्रा परमिट फॉर्म को भरेगा और उस पर पासपोर्ट आकार की फोटो लगाएगा, जिसका विवरण आवेदन फॉर्म और सीएचसी में दिया गया है। यात्रा की तारीख को भी ठीक-ठीक भरा जाएगा।
- पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर बैंक शाखा की मुहर इस तरह लगाएगा कि आधी मुहर फोटो पर और आधी यात्रा परमिट पर लगे। बहरहाल, तारीख, वर्ष संबंधी मुहर उसी समय लगाई जाऐगी, जिस समय यात्रा परमिट जारी किया जा रहा हो। किसी भी रूप में अग्रिम रूप से यात्रा परमिट पर मुहर नहीं लगाई जानी है। इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
- यात्री को यात्रा परमिट करने से पहले पंजीकरण अधिकारी निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा-
- यात्रा परमिट जारी करने की तारीख
- यात्रा परमिट की क्रम संख्या
iii. आवेदक यात्री का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- आवेदक यात्री के निकट रिश्तेदार का नाम ताकि आपात स्थिति में उसे सूचना दी जा सके
- तीर्थ यात्रा का मार्ग
- बालटाल/पहलगाम से आगे यात्रा करने की तारीख
- पंजीकरण अधिकारी बालटाल मार्ग के लिए यात्रा परमिट पर बालटाल दर्ज करेगा और पहलगाम मार्ग के लिए पहलगाम दर्ज करेगा।