नई दिल्लीः उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाएं उच्च मानक स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने के लिए सभी प्रयास किये जायें। वे आज यहां भारतीय मानक ब्यूरो की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री राम विलास पासवान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को अपनी प्रयोगशालाओं में विश्व की बेहतरीन प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि संसद द्वारा पारित नया मानक अधिनियम 12 अक्तूबर 2017 से लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रावधान मौजूद हैं। नये अधिनियम में निर्माताओं और वितरण श्रृंखला से संबंधित हितधारकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को उपलब्ध करायें। भारतीय मानक ब्यूरो ने अधिनियम के नये प्रावधानों को कारगर तरीके से लागू करने के कदम उठा लिये हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो स्मार्ट शहरों को सुरक्षित और सहज रूप से काम करने लायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो ने राष्ट्रीय निर्माण संहिता 2016 को जारी कर दिया है, जिसमें देशभर में इमारत निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकरण में लगने वाले समय को घटाकर 12 दिन कर दिया गया है। उन्होंने उपभोक्ता कार्य विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो से अपील की वे विभिन्न मानकों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करें।
इस अवसर पर उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी आर चौधरी, उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री अविनाश के श्रीवास्तव, भारतीय मानक ब्यूरो की महानिदेशक श्रीमती सुरीना राजन और अन्य विशिष्टजन भी उपस्थित थे।
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