अमरोहा: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु, आई0एम0 इंटर कालेज अमरोहा में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महमूद आलम अंसारी एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री चंद्रपाल सिंह की उपस्थिति में मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को विस्तार से बताया गया।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी कार्मिक अपने पीठासीन अधिकारी के साथ मिलजुल कर एक टीम के रूप में कार्य करें और सभी मतदान अधिकारियों, कार्मिकों की सुरक्षा का पूरा इन्तेजा़म किया गया हैं। उन्होने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाकर निर्वाचन सम्पन्न करायेंगे।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री चंद्रपाल सिंह ने कहा कि आपको चुनाव पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ कराना है, किसी से भी डरने का आवश्यकता नही है। प्रशासन व सुरक्षा व्यवस्था आपके साथ है। उन्होने कहा कि आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में गोपनीयता भंग न हो।
परियोजना निदेशक ने प्रशिक्षण के दौरान बताया मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान करेगें। पहचान करते वक्त मतदाता से उसका पहचान पत्र व मतदाता पर्ची से चिन्हित मतदाता सूची से मिलान कर सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सही है।
उन्हाने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी मतदान अधिकारी सखा भाव या उनकी मेहमान नब़ाजी स्वीकार नही करें। इसलिए सभी मतदान कार्मिकों को उचित भत्ते की व्यवस्था की गई है।
उन्होने कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना बुलायें मतदान कक्ष में न जायें और अगर आवश्यक हो तो ही कोई महिला मतदाता अपने साथ गोद में लेने वाले बच्चे कोे ही लेकर मतदान कक्ष में ले जा सकती हैं और मतदान केन्द्र में मतदान कार्मिक ज्यादा मतदाता को न बुलायें जिससे कार्य में बाधा आयें ।
पोलिंग के 200 मी0 परिधि के अन्दर कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थको द्वारा कार्यालय न बनायें और न कोई पर्ची बनायें । सतर्कता बरतें और किसी भी मतदाता को बिना मतदान के न भेजें।
उन्होने कहा कि यदि किसी मतदाता का मतदान किसी दूसरे के द्वारा कर दिया गया है और वह स्वयं मतदान करना चाहता है तो उसका मतपत्र जारी करके उसका मतदान करा दिया जायें और उसे मतपत्र पेटी में न डालें इस मतपत्र की गणना तब कि जायेंगी जब हार-जीत का अन्तर इकाई को होता है तो उसे आयोग की आज्ञा पर उसे निर्णायक के रूप में गिना जायेगा। उन्हाने कहा कि पीठासीन अधिकारी मतपेटी को सील एजेण्ट के सामने करें अगर एजेण्ट नही है मतदान अभिकर्ताओं के सामने या कार्मिक के सामने सील करें ।
प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान के समय अपनी टीम के साथ समन्वय स्थापित करके अपने बूथ पर शान्तिपूर्वक, निष्पक्ष और सुचारू रूप से मतदान करायेगें और पीठासीन अधिकारी अपनी टीम के साथ प्रत्येक स्थिति में मतदान की गोपनियता बनायें रखें। पीठासीन अधिकारी द्वारा बूथ पर अधिकृत किये गये पोलिंग एजेन्ट को मतदान केन्द्र में जाने की अनुमति ही होगी। रजिस्टर पर मतदाता का हस्ताक्षर/ अंगूठा अवश्य लगायें।
मतदान समाप्ति के पश्चात् मत पेटिका में बूथ की संख्या एवं स्थल आदि एक पर्चे पर लिखकर मत पेटिका में अवश्य डाली जायेगी और पेटिका के बाहर लगाई जाने वाली सील पर मतदान अभिकर्ता व पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य करें । प्रशिक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी श्री मदन वर्मा, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम उपस्थित थें।