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सार्वजनिक वितरण प्रणालीमें पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे: राम विलास पासवान

देश-विदेश

नई दिल्लीः राम विलास पासवान, केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणालीकी पोर्टेबिलिटी पर काम कर रही है और यह धीरे-धीरे विस्तारित होगा। श्री पासवान ने आज राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक वितरण की पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद लाभार्थी किसी विशेष उचित दर दुकान से राशन लेने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे, वह अपनी हकदारी का राशन किसी भी उचित दर दुकान से लेने के लिय स्वतंत्र होंगे| यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में पहले से ही चल रहा है।

श्री पासवान ने कहा कि देश भर से 82 प्रतिशत राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं और राशन की दुकानों पर 2.95 लाख PoSमशीन स्थापित की गई हैं ताकि राशन प्रक्रिया को सुचारु रूप से स्थापित किया जा सके और चोरी को रोका जा सके। करीब 2.75 करोड़ नकली और अवैध राशन कार्ड हटा दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सब्सिडी में रूपये 17,500 करोड़ प्रति वर्ष की बचत होगी| केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस धनराशि का इस्तेमाल नए लोगों को सब्सिडी प्रदान करने के लाभ के लिए किया जाएगा |

श्री पासवान ने कहा कि जहां राज्य खाद्य आयोग का गठन नहीं किया गया है या आंशिक रूप से गठन किया गया है वहउन राज्यों / केंद्र शासितक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे । केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 20 राज्यों / केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों में राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की गई है। श्री पासवान ने कहा कि राज्यों को राज्य खाद्य आयोग की स्थापना और इसके कार्य करने के लिए पर्याप्त आजादी देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार,राज्य / केंद्र शासित राज्यक्षेत्रों में आवश्यक सहयोग का विस्तार करेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और राज्य / केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के खाद्य आयोग के अध्यक्ष के बीच यह पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी। श्री पासवान ने बताया कि राज्य / केंद्र शासित राज्य क्षेत्र के खाद्य आयोग की राष्ट्रीय / राज्य स्तर की बैठक हर तीन महीने में होनी चाहिए।

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