नई दिल्लीः हाल ही में लाए गए आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) के तहत आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य है। कुछ आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद फिर से यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई।
लेकिन यह नोटिस किया गया है कि अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है। ऐसे में इन्हें लिंक करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है।