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सीबीडीटी ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए

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नई दिल्लीः केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) अधिसूचित कर दिए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया था। इस पहल से लगभग 3 करोड़ करदाता लाभान्वित हुए जिन्‍होंने इस सरल फॉर्म में अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए भी एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया है। इस आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को किसी भी ऐसे व्‍यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो यहां का निवासी है, जिसकी आमदनी 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्‍य आय (ब्‍याज इत्‍यादि) से आमदनी अर्जित कर रहा है। इसके अलावा, वेतन एवं आवास संपत्ति से जुड़े हिस्‍सों को तर्कसंगत कर दिया गया है और वेतन (जैसा कि फॉर्म 16 में उपलब्‍ध है) और आवास संपत्ति से अर्जित आमदनी से जुड़े बुनियादी विवरण को उपलब्‍ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

आईटीआर फॉर्म-2 को भी यह प्रावधान करते हुए तर्कसंगत कर दिया गया है कि व्‍यवसाय अथवा पेशे को छोड़ किसी भी अन्‍य मद से आमदनी अर्जित करने वाले व्‍यक्ति और एचयूएफ (हिन्‍दू अविभाजित परिवार) आईटीआर फॉर्म-2 दाखिल करने के पात्र होंगे। व्‍यवसाय अथवा पेशे के मद में आमदनी अर्जित करने वाले व्‍यक्ति और एचयूएफ या तो आईटीआर फॉर्म-3 अथवा आईटीआर फॉर्म-4 (अनुमानित आय मामलों में) दाखिल करेंगे।

पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म दाखिल करने के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी आईटीआर फॉर्म को इलेक्‍ट्रॉनिक ढंग से दाखिल करना होगा। हालांकि उन मामलों, जिनमें रिटर्न को आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) अथवा आईटीआर -4 (सुगम) में प्रस्‍तुत किया जाता है, में निम्‍नलिखित व्‍यक्तियों को कागज (पेपर) स्‍वरूप में रिटर्न दाखिल करने का विकल्‍प होगा:

  1. ऐसे व्‍यक्ति जिसकी उम्र पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो; अथवा
  2. ऐसा व्‍यक्ति या एचयूएफ जिसकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्‍यादा न हो और जिसने आयकर रिटर्न में किसी भी रिफंड का दावा न किया हो।

अधिसूचित आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्‍ध हैं।

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