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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, RCom की एसेट बिक्री पर जारी रहेगी रोक

देश-विदेश

नई दिल्लीः रिलायंस कम्यूनिकेशन (आरकॉम) के मालिक अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एसेट बिक्री पर अगली सुनवाई तक रोक जारी रहने का निर्देश दिया है। बता दें की इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी।

बैंकों के परिसंघ की याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने, हालांकि फिलहाल आरकॉम की संपत्ति बेचने पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटाने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति ए के गोयल, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने कहा कि उसके अंतिम निर्णय के बाद ही बिक्री के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को कल शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को आरकॉम की सम्पत्तियों पर दावा जताने की अनुमति दी थी। गत वर्ष 28 दिसंबर को कर्ज के बोझ तले डूबी आरकॉम ने घोषणा की थी कि वह अपना वायरलेस स्पेक्ट्रम, आवर और फाइबर रिलायंस जियो को बेच रही है। आरकॉम इसके जरिए अपना कर्ज 39,000 करोड़ रुपए कम करना चाहती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गत 8 मार्च को बिना पूर्व अनुमति के आरकॉम की सम्पत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय का यह आदेश एरिक्सन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आया था। एरिक्सन का आरकॉम पर 1,012 करोड़ रुपए बकाया है।

पंजाब केसरी

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