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अब नहीं चला सकेंगें 10 साल पुरानी डीजल कार

प्रौद्योगिकी

नई दिल्ली: दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में अब 10 साल से पुरानी कार या अन्य कोई डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा रहा है। खबर है कि इस नए नियम को दिल्ली समेत उसके आस-पास वाले अन्य राज्यों में भी अमल में लाया जा रहा है। इस नियम के दायरे में 10 साल पुरानी कारों समेत डीजल से चलने वाले अन्य वाहन भी आ सकते हैं।10000 वाहन एकसाथ होंगे सर्विस से बाहर-
गाजियाबाद आरटीओ के मुताबिक इस नए नियम के तहत 10 साल पुराने डीजल वाहनों की लिस्ट तैयार की जा रही है। माना जा रहा है इस नियम के लागू होने से करीब 10000 वाहन एकसाथ सर्विस से हो सकते हैं।

15 साल पुराने सभी वाहन सर्विस से बाहर-
गौरतलब है कि दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 15 साल पुरानी कारों समेत सभी अन्य वाहन चलाने पर पहले से ही रोक लगी हुई है। इसके अलावा 2024 से केवल भारत स्टेज 4 इंजन वाले वाहन ही वहां पर चलाए जा सकेगें। इस संबंधी में नियम भी बनाए जा चुके हैं। हालंकि अब 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाने का यह नया नियम भी आ चुका है जिसे जल्द ही लागू किया जा रहा है।

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