देहरादून: प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्या ने भारत सरकार द्वारा पाॅक्सो एक्ट में कठोर सजा का प्रावधान किये जाने हेतु कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी प्रदान करने के प्रयास को, एक प्रशंसनीय एवं सराहनीय कदम बताया है। इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा दी जा सकेगी। पाॅक्सो एक्ट के कठोर सजा का प्रावधान किये जाने, मामलों की जाॅच व उनके निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने से छोटी बच्चियों, महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कमी आयेगी व दोषियों को दण्डित किया जाना आसान होगा। इससे अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न होगा और एक कड़ा संदेश अपराधियों को मिलेगा।
श्रीमती आर्या ने सुझाव देते हुए कहा कि 12 वर्ष तक की बच्चियों के स्थान पर 14 वर्ष तक की बच्चियों के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाना उचित रहेगा।