नई दिल्ली: 12 अक्टूबर, 2017 से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम 22 मार्च 2016 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम भारतीय मानक परिषद (बीआईएस) को भारत का राष्ट्रीय मानक अंग के रूप में स्थापित करता है। इस अधिनियम के तहत सूचिबद्ध उद्योग की किसी वस्तु या विषय, कोई प्रक्रिया, प्रबन्ध या सेवा जिसे सरकार जनहित में आवश्यक समझती है या मानव, पशु या वृक्ष हित व सुरक्षा के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या अनुचित व्यापारिक कार्यप्रणाली के बचाव व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये सरकार को अनिवार्य प्रमाणीकरण शासन पद्धति के अन्तर्गत लाने के प्रावधान के लिये सक्षम बनाती है। सक्षमता का यह प्रावधान बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की हॉल मार्किंग की अनिवार्यता के लिये भी बनाया गया है। यह नया अधिनियम विभिन्न सरलीकृत अनुपालन मूल्यांकन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार को उत्पादों एवं सेवाओं के मानक और अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के लिये, बीआईएस के अलावा, किसी प्राधिकरण या एजेन्सी को नियुक्त करने के लिए सक्षम बनाती है। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने बताया कि यह नया अधिनियम देश में व्यापार करने में सरलता प्रदान करेगा और मेक इन इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करेगा तथा ग्राहकों के लिये गुणवता उत्पाद एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।