हापुड: कोतवाली हापुड नगर पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ रोड ओवर ब्रिज के नीचे से पुरस्कार घोषित अपराधी मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद हुए ।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.01.2007 को श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र शर्मा निवासी देवली ढाना थाना सिम्भावली जनपद हापुड की हत्या के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2007 धारा 302,201 भादवि के अभियोग में तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे। मा0 न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को वर्ष 2010 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। तीनों अभियुक्त जिला कारावास डासना जनपद गाजियाबाद की सजा भुगत रहे थे। इसी बीच अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र को जिला कारागार में ही फिसल के गिर जाने के कारण कमर में चोट आ गयी। जिसे इलाज के लिये पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार गाजियाबाद से मेडिकल काॅलेज मेरठ दिनांक 17.12.2015 को भर्ती कराया गया था। दिनांक 11.01.2016 को पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। जिसके संबंध में थाना मेडिकल कालेज मेरठ पर मु0अ0सं0 39/16 धारा 223/224 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा 12000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था । अभियुक्त को जेल भेजा गया ।
गिरफ्तार अभियुक्त
1-मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी देवली ढाना थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
बरामदगी
1-एक तमंचा 315 बोर व जीवित कारतूस