लखनऊ: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के दृष्टि से 1.0 किलोमीटर की दूरी और 300 की आबादी पर प्राइमरी स्कूल तथा 3.0 किलोमीटर की दूरी और 800 की आबादी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का मानक निर्धारित किया गया है।
यह जानकारी देते हुए सचिव, बेसिक शिक्षा श्री हीरालाल गुप्ता ने बताया कि विगत 03 वर्षो में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित ग्रामों में बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2116 नवीन प्राथमिक विद्यालयों तथा 253 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ विद्यालय भवन निर्मित कराये गये।
इसके साथ ही निदेशक सर्व शिक्षा अभियान शीतल वर्मा ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों के बैठने की व्यवस्था हेतु परिषदीय विद्यालयों में 20397 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण की स्वीकृत के सापेक्ष 14667 कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया गया है, शेष स्थानों पर कार्य गतिमान है। उन्होने यह भी जानकारी दी कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10284 विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया है तथा विद्यालयों में बालक/बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था के अन्तर्गत 4461 बालकों तथा 6590 बालिकाओं हेतु शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।