लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन न करने, आर0टी0आई0 आवेदकों को सूचना उपलब्ध ने कराने तथा सूचना आयोग में प्रकरणों की सुनवाई के दिवस उपस्थित न होने के कारण 25 जन सूचना अधिकारियों प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होेंने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने तथा आयोग में मामलों की सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने वाले जनसूचना अधिकारियों की उपस्थित सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने बताया कि 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित अधिकारियों में— एस0डी0एम0 सदर, मुरादाबाद, नगर मजिस्ट्रेट बिजनौर, खण्ड विकास अधिकारी भगतपुर टाण्डा, मुरादाबाद, खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक बनिया खेड़ा संभल, ए0आर0टी0ओ0, अमरोहा श्री हिमेश तिवारी, तहसील जानसठ के तहसीलदार जनपद, मुजफ्फरनगर, सचिव मण्डी समिति शामली, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम मांझीपुर ब्लाक बेहट, सहारनपुर उपजिलाधिकारी हसनपुर अमरोहा, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर, परिवार कल्याण महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ, जांच अधिकारी श्री नियामत अली जनपद रामपुर, उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग अमरोहा, खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक कोतवाली देहात बिजनौर, जिला वन अधिकारी (डी0एफ0ओ0) अमरेाहा, सदर तहसीलदार मुजफ्फरनगर,जिला पंचायत राज अधिकारी बिजनौर, मुरादाबाद सदर तहसील के तहसीलदार, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय मुरादाबाद मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर, प्रभारी थानाध्यक्ष थाना बेहट, सहारनपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत चकवाली ब्लाक रामपुर मनिहारिन जनपद सहारनपुर तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी ब्लाक पवासा जनपद सम्भल दण्डित किये गये हैं।