लखनऊः निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण जांच हेतु अधिकतम धनराशि 2500 रूपए (दो हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित की गई है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने आज यहां दी।
श्री प्रसाद ने बताया कि निजी प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता आॅडिट हेतु मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही सम्बंधित जिलेे के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्टेट सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने बताया कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड जांच हेतु 2500 रूपए से अधिक धनराशि लिये जाने व अन्य प्राविधानों का अनुपालन न करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के प्राविधानों का उल्लंघन माना जायेगा।
श्री प्रसाद ने बताया कि ऐसे रोगियों की कोविड-19 की जांच हेतु 2500 रूपए की व्यवस्था की गयी है, जो राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को संदर्भित किये जाएंगे। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण (सिंगल स्टेप) जांच के लिए सरकारी या निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की दर 2000 रूपए तथा निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैम्पल की दर 2500 रूपए निर्धारित की गयी है।