16.4 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

राज्य कार्मिकों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस

उत्तर प्रदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस राधा चौहान द्वारा आवश्यक आदेश आज जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्यनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47600-151100 रु0) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन 4800 रु0) तक है उनको वर्ष 2020-21 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर की स्वीकृति प्रदान की गई है।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे यह धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2021 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की संपूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जाएगा।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More