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31 दिसंबर से पहले इन 6 सर्विसेज को आधार से करें लिंक, वर्ना होगी परेशानी

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नई दिल्लीः आधार कार्ड आम से लेकर खास तक हर आदमी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। आज के समय में हर जगह पर अाधार लिंक करवाना जरूरी हो गया है। चाहे वो बैंक अकाउंट हो या मोबाइल नंबर। सरकार के अनुसार आपको 31 दिसंबर से पहले जरुरी दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक कराना अावश्यक है। इनमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, म्युचल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस स्कीम और मोबाइल नंबर शामिल हैं। अगर आप इनको निर्धारित समय में लिंक नहीं करवाते हैं तो ये निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2018 है। आज हम आपको इन दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक कराने की अासान प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।

बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने के लिए आपको बैंक की ब्रांच पर जाना होगा। इसके साथ ही आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग कर भी इसको लिंक करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपको अपना बैंक अकाउंट को लॉग इन करना होगा। यहां आपको Update Aadhaar पर क्लिक करना है। अब अपनी आधार डिटेल को सब्मिट करना होगा। प्रॉसेस को पूरा करने के लिए आपको ओ.टी.पी. डालना होगा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा।

पोस्ट ऑफिस स्कीम
पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम (एन.एस.सी. और पी.पी.एफ.) में निवेश करने के लिए आधार लिंकिंग जरूरी है। इसके लिए ग्राहक इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लॉग इन करके आधार लिंकेज फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरकर उस पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जमा कराएं जहां आपका खाता है।

इंश्योरेंस पॉलिसी
इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2017 है। ऐसा न करने पर पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी का लाभ नहीं उठा पा सकेंगे। इसे लिंक करने के लिए बीमा कंपनी की वेबसाइट या फिर उनके कस्टमर केयर सेंटर पर लिंकिंग कराई जा सकती है। अधिकांश मामलों में पॉलिसी को आधार से जोड़ने के लिए सत्यापन प्रक्रिया के लिए पॉलिसी नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको केवल आधार नंबर अपडेट करना होगा। अभी LIC, SBI Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance और Max Life Insurance पर ऑनलाइन आधार लिंकिंग सर्विस उपलब्ध है।

म्यूचल फंड फोलियो
सी.ए.एम.एस. या कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। इसके अंतर्गत देश के अधिकांश दिग्गज फंड हाउस आते हैं। सी.ए.एम.एस. म्यूचुअल फंड अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराता है। इसके लिए आप सी.ए.एम.एस. की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं, अगर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स कार्वी कंप्यूटर शेयर सर्विस करते हैं तो आप उनकी वेबासइट पर भी जा सकते हैं।

पैन कार्ड 
पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पैन और आधार डिटेल डालने के बाद ऑथेटिकेशन होगा और प्रॉसेस पूरा हो जाएगा।

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