लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आच्छादित सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 03 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त) तक मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत जून माह के दूसरे चरण के वितरण के अन्तर्गत आज अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के 3681543 राशन कार्डधारकों को 90479.782 मीट्रिक टन खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया गया है।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि 488967 अंत्योदय कार्डधारकों को 18551.317 मीट्रिक टन और 3192576 पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 71928.465 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को जून माह में 03 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रू प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत आज 495852 अंत्योदय कार्डधारकों को 1487.556 मीट्रिक टन चीनी का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जून माह का वितरण आगामी 30 जून तक जारी रहेगा।
श्री दुबे ने बताया कि इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूं तथा 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत वितरण की अन्तिम तिथि 30 जून, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।