लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान की नोटिस पर बाँट-माप विभाग मुरादाबाद से श्री हिमाद्री सिंह आयोग में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि राशन डीलरों द्वारा तोल उपकरणों का सत्यापन नहीं कराना और उपकरणों का प्रमाण पत्र ना पाया जाना उपभोक्ताओं को राशन अथवा तेल कम देने का दोषी पाए जाने पर डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जांच में 445 राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिस पर कुल 7,75,500 रुपए जुर्माने के तौर पर डीलरों से वसूला गया है।
मुरादाबाद निवासी श्री पवन अग्रवाल ने जन सूचना अधिकारी जिला अधिकारी मुरादाबाद को आवेदन पत्र देकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों आढ़त व गोदामों पर प्रयोग में लाए जा रहे बाट एवं तराजू की जांच एवं दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई आदि से संबंधित जानकारी मांगी थी। विभाग से जानकारी ना मिलने पर श्री अग्रवाल ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर प्रकरण की जानकारी मांगी।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जन सूचना अधिकारी जिला अधिकारी मुरादाबाद को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर मुरादाबाद निवासी श्री पवन अग्रवाल द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया था।