20 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

6 और राज्य 20 अप्रैल से अपने-अपने राज्यों के अंदर ई-वे बिल लागू करेंगे

देश-विदेशव्यापार

नई दिल्लीः जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। 15 अप्रैल, 2018 तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाए जा रहे है और 17 अप्रैल, 2018 तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक ई-वे बिल बनाये गए है। इनमें 6 लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं जो 15 से 17 अप्रैल, 2018 तक राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए बनाये गए हैं।

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में 20 अप्रैल, 2018 से राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगीः

  • बिहार
  • झारखंड
  • हरियाणा
  • हिमाचल प्रदेश
  • त्रिपुरा
  • उत्तराखंड

इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के साथ ही आशा की जाती है कि सामानों के परिवहन के मामले में व्यापार और उद्योग को अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अंततः राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों के व्यापार, उद्योग तथा ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर पंजीकरण/नामांकन करा सकते हैं।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More