लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक 82888 पात्र लाभाथी परिवारों को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित करते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है।
यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने दी। उन्होंने बताया कि विभागीय आधिकारियों के निर्देश दिये गये है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी पात्र लाभार्थी पाये जायें उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराया जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस योजना से संबंधित जानकारी आम जनता में सही ढंग से दी जाये तथा इससे संबंधित जानकारी लेने के लिए कोई व्यक्ति कार्यालय आता है तो उससे सही ढंग से व्यवहार करते हुए जानकारी प्रदान करते हुए लाभान्वित किया जाये।
श्री शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इस योजनान्तर्गत 03 सितम्बर, 2013 को जारी शासनादेश के अनुसार सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गयी है। जिसमें केन्द्रांश 20,000 रुपये एवं राज्यांश 10,000 रुपये की धनराशि सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी, 2016 से यह योजना कम्प्यूटरीकृत करते हुए आॅनलाइन कर दी गयी है।