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सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का लाभ शीघ्र देने के निर्देश

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न विकास विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता लाने तथा योजना के समस्त लाभार्थियों को उनका सीधा लाभ शीघ्र दिलाने के निर्देश विभागीय अधिकारियांे/जिलाधिकारियों को दिये हैं।

इस आशय के निर्देश संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा महानिदेशालय के महानिदेशक श्री शिवसिंह यादव ने दिये हैं।
महानिदेशक श्री यादव ने सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा खातेदार एवं सहखातेदार कृषकों के लिए जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, कृषि विभाग/नाबार्ड द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, होमगार्ड्स विभाग द्वारा संचालित होमगार्ड्स सामूहिक व्यक्तिगत बीमा योजना, वन विभाग द्वारा संचालित सामूहिक वानिकी दुर्घटना बीमा योजना, मत्स्य विभाग द्वारा मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आॅगनबाड़ी कार्यकर्ती सामूहिक बीमा योजना, राजस्व विभाग की आम आदमी बीमा योजना, हथकरघा विभाग की महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, भारत सरकार की हस्त शिल्पकारों के लिए बीमा योजना, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा पावरलूम मजदूरों के लिए बीमा योजना मण्डी परिषद द्वारा कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए बीमा योजना, वित्त पोषणकर्ता बैंक द्वारा महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की जनश्री बीमा योजना, पंचायत/एन0जी0ओ0 एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए जनश्री बीमा योजना, विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार द्वारा हेल्थ इन्श्योंरेंस योजना, वाणिज्यकर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियांे के लिए व्यापारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आदि संचािलत की जा रही हैं।
महानिदेशक श्री यादव ने समस्त बैंकों/बीमा कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सामाजिक सुरक्षा समूह की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा प्रभावित व्यक्तियेां तथा मृतकों के आश्रितों को शीघ्र ही बीमे की राशि उपलब्ध करायें।

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