नई दिल्ली: श्रम की स्थायी समिति का 47वां अधिवेशन आज यहां बुलाया गया। श्रम और रोजगार राज्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का संक्षिप्त अधिवेशन अगले आईएलसी के लिए 31 जनवरी, 2014 को समिति के 46वें अधिवेशन द्वारा तय एजेंडा में संशोधन करने के लिए बुलाया गया था। श्रम की स्थायी समिति ने अपने 46वें अधिवेशन में चार बातों को अंतिम रूप दिया था। जो इस प्रकार हैं- 1. ठेका मजदूरी, न्यूनतम भत्ते और स्कीम कामगारों तथा त्रिपक्षीय तंत्र में विशेष रूप से काम करने वालों के लिए 43वें, 44वें और 45 भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा।
2. संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा।
3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कम्पनी अधिनियम के दायरे से हटाना- खासतौर से उन अनुच्छेदों/उपनियमों को हटाना जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और निरीक्षण के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है तथा
4. बोनस अधिनियम में संशोधन- भुगतान सीलिंग की शर्त, पात्रता सीमा को हटाना, नुकसान से जोड़े बिना न्यूनतम बोनस के भुगतान का फैसला जब कार्य निष्पादन संकेतक संतोषजनक हों।
भारतीय श्रम सम्मेलन की 20-21 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में होने वाली बैठक से पूर्व इसका आयोजन किया गया।