मुंबई: सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले में सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है. जोधपुर कोर्ट 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी. बहस के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने फैसला सुरक्षित रख लिया. सलमान के अलावा इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी आरोपी हैं. यदि सलमान दोषी पाए गए तो उन्हें 6 साल की सजा हो सकती है. बता दें, सलमान खान 4 जनवरी को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान वो जोधपुर में ही थे इसलिए सलमान व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए थे. वो करीब 35 मिनट तक अदालत में रहे थे. पेशी के दौरान सलमान के वकील ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद के गवाही की वीडियो सीडी अदालत में चलाई थी.
गवाह के बयान को देख सलमान भावुक हो गए ओर उनकी आंखें नम हो गई. उनके अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने चश्मदीद गवाह पूनमचंद का वीडियो ग्राफी लैपटॉप पर मजिस्ट्रेट को दिखा कर अंतिम बहस की थी.
गवाह ने क्या कहा था?
कोर्ट में गवाहों ने बयान दर्ज कराते हुए कहा, जोधपुर से सटे कांकाणी गांव की सीमा पर एक अक्टूबर 1998 की रात सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया. उन्होंने कहा था, “सैफ अली, नीलम, सोनाली व तब्बू भी उसके साथ वाहन में सवार थे. इन लोगों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है. गोली की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए. जिन्हें देखकर सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए और दोनों हिरण वहीं पड़े रहे.
क्या है पूरा मामला
साल 1998 में जोधपुर में अपनी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने के आरोप लगे थे. इस केस में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी. सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल भी जाना पड़ा था. बाद में हाईकोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.इस केस को लगभग 20 साल हो गए हैं और अगर सलमान इस केस में दोषी पाए गए तो 6 साल की सजा हो सकती है.