मुंबई| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे दैनिक आधार पर किसान विकास पत्र (केवीपी) के हर तरह के लेनदेन की रिपोर्ट करें। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसा करने में विफल रहने वाली बैंक शाखाओं को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंकों को प्राप्ति, भुगतान, दंड जैसे केवीपी लेनदेन को सीधे आरबीआई के केंद्रीय खाते में डालना होगा, जिससे रिपोर्टिंग, निपटान और लेखा के लिए एकरूपता बनाई रखी जा सके।
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी कर कहा, एजेंसी बैंकों को योजना के नियमों व विनियमन पर ध्यान देने की जरूरत है और इसे नजरअंदाज करने वाली शाखा या बैंक का अधिकार छीनने सहित उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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