लखनऊ: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 22 अप्रैल को पूरे प्रदेश में होगा। लोक अदालत जनपद स्तर पर जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में पूर्वान्ह 10ः00 बजे से लगाई जाएगी।
यह जानकारी प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन का दायित्व समस्त न्यायिक अधिकारियों पर है। उनका दायित्व है कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
श्री पाठक ने बताया कि लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित आपराधिक, शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस से संबंधित विवाद, अन्य सिविल वाद, टेलीफोन बिल प्रकरण वाद, अन्य आपराधिक शमनीय वाद तथा सेवानिवृत्त परिलाभों से संबंधित प्रकरण, वन अधिनियम, मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, चकबंदी न्यायालयों के वाद का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से कहा कि जिन लोगों के उपरोक्त प्रकार के छोटे-मोटे वाद लम्बित हैं, वे उनका निस्तारण लोक अदालत में करवा सकतें हैं। संबंधित व्यक्ति इस संबंध में अपने जनपद के न्यायाधीश कार्यालय में स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते है।