नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने रेल गाड़ी रद्द होने पर पक्के/आरएसी ई-टिकट की राशि स्वत: ही वापस करने का फैसला किया है। इसी प्रकार ई- टिकट की प्रतिक्षा सूची के यात्रियों का पैसा भी वापस किया जाएगा। रेल गाड़ी रद्द होने की स्थिति में ई-टिक्ट के पैसे वापस लेने के लिए निरस्ती/टीडीआर भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह 13 जुलाई 2015 से लागू है। हालांकि रेल गाड़ी रद्द होने की स्थिति में पीआरएस काउंटर से लिए टिकट की राशि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आरक्षण केन्द्र से ही वापस मिलेगी।