नई दिल्ली: सशस्त्र आतंकवादियों ने 4 जनू, 2015 को मणिपुर के चंदेल जिला में सामान्य क्षेत्र में सेना के वाहन काफिले पर हमला किया। इस घातक हमले में 18 जवानों की परलोन मृत्यु हो गई तथा 15 अन्य जवानों को जान गंवानी पड़ी। सेना की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी मार गिराए गए और एक एके-47 राइफल बरामद किया गया। सीमा नियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार शहीदों के परिजनों के निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं :
लाभ | राशि(रू. में) |
अनुग्रह राशि | रूपये 10,00,000/- (दस लाख रूपये मात्र)
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सेना समूह बीमा (मृत्यु बीमा लाभ) | रूपये 25,00,000 (पच्चीस लाख रूपए मात्र) |
सेना केंद्रीय कल्याण कोष (एसीडब्ल्यूएफ) | रूपये 30,000 (तीस हजार रूपए मात्र) |
सेना पत्नी कल्याण एसोसिएशन (एडब्ल्यूडब्ल्यूए) | रूपए 15,000 (पंद्रह हजार रूपए मात्र) |
मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) | कुल सेवा आधार पर अधिकतम रूपए 10,00,000 (दस लाख रूपए मात्र) |
एजीआई (परिपक्वता लाभ) | व्यक्ति का कुल अभिदान तथा उस पर लागू बोनस |
खाते का अंतिम निपटान (एफएसए) | व्यक्ति के जमा शेष में वेतन एवं भत्ता परिलब्धि प्राप्ति |
अवकाश नकदीकरण | व्यक्ति द्वारा एकत्रित कुल अवकाश |
सशस्त्र बल कर्मी भविष्य निधि (एएफपीपी) तथा मृत्यु से जुड़ी बीमा योजना (डीएलआईएस)
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व्यक्ति द्वारा किए गए मासिक अभिदान और उस पर लागू बोनस जोड़कर |
परिवार पेंशन | व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतिम परिलब्धि के बराबर उदार परिवार पेंशन |
सेना ने तेंगनौपल थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। एनआईए भी मामले की जांच कर रही है।