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आन लाईन मनोरंजन कर जमा करने की सुदृढ़ व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: मनोरंजन कर विभाग द्वारा एकल सिनेमा/मल्टीप्लैक्स के किसी प्रदर्शन में सिनेमा दर्शकों को बिक्री किए गये टिकटों में से नियमानुसार मनोरंजन कर के रूप में राजस्व वसूल किया जाता है।

सिनेमा स्वामी द्वारा प्रत्येक कक्ष में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को जारी टिकटों की कुल संख्या एवं देय मनोरंजन कर की धनराशि का लेखा विभाग द्वारा प्रदत्त प्रपत्र ‘ख‘ में तैयार किया जाता है। विभाग द्वारा प्रपत्र ‘ख‘ को तैयार करने की प्रक्रिया को आॅनलाइन करने हेतु संगत नियमावली में संशोधन करते हुए एन आई सी के सहयोग से तैयार की गयी है । सिनेमा घर के स्वामियों को आन लाइन मनोरंजन कर जमा करने के सुविधा प्रदान की गयी है।
यह जानकारी मनोरंजन कर आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने दी। उन्होंने बताया कि आनलाॅइन मनोरंजन कर जमा करने के लिए स्वामियों को प्रपत्र ‘ख‘ का मैनुअल तैयार नहीं करना पड़ेगा बल्कि वह इस एप्लिकेशन के माध्यम से निर्धारित समायावधि में लेखा-जोखा सीधे आनलाइन अपलोड कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस एप्लिकेशन द्वारा प्रपत्र ‘ख‘ को तैयार करने की प्रक्रिया सुगम एवे पारदर्शी बनायी गयी है जिससे जनपदीय अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर भी प्रदेश के सिनेमाघरों में किसी फिल्म से प्राप्त होने वाले मनोरंजन कर की धनराशि की सीधे जानकारी एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा एवं करापवंचन पर रोक लगायी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ सिनेमा मल्टीप्लेक्स संचालक अनावश्यक श्रमशक्ति एवं कागजी कार्यवाही से निजात पा सकेंगे तथा इस व्यवस्था के उपरान्त साप्ताहिक विवरणी विभाग में जमा करने की बाध्यता भी समाप्त हो जायेगी।

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