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साइबर कैफे के रजिस्ट्रेशन के लिए जिलाधिकारी सक्षम स्तर होंगे, साइबर कैफे का लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होगा

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: राज्य में साइबर क्राइम की रोक-थाम के लिए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन में सम्पन्न हुईं एक बैठक में यह तय हुआ कि साइबर कैफे का लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होगा तथा साइबर कैफे की रजिस्ट्रेशन एजेन्सी जिले स्तर पर होगी,

जिसमें जिलाधिकारी सक्षम स्तर होंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। जिस जनपद में साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है उस जिले में पुलिस निरीक्षक स्तर का अधिकारी नामित किया जाएगा।
साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय भी लिया गया है कि पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) के 29 अप्रैल, 2015 के पत्र, गुजरात, नई दिल्ली एवं कर्नाटक राज्य की नियमावलियों आदि की प्रतियां राज्य समन्वयक, सी0ई0जी0 को भेजकर नियमावली का प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में तैयार कराया जाए। इसके साथ ही, ड्राफ्ट नियमावली का आलेख सभी सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों को प्रेषित कर उनके कमेन्ट्स भी 15 दिन में प्राप्त करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।

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