लखनऊ: उ0प्र0 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने बताया कि प्रदेश के सभी भाग संख्याओं पर बी0एल0ओ0 एवं सुपरवाइजर की नियुक्ति एवं उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा सभी बी0एल0ओ0 को सम्बन्धित फार्म्स अर्थात् फार्म-6, 7, 8 इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता कराये जाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 30.06.2018 तक घर-घर भ्रमण के दौरान मतदाताओं के सत्यापन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बूथ लेविल अधिकारी द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2018 के आधार पर 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके और किन्हीं कारणों से उनके नाम निर्वाचक नामावली शामिल होने से छूट गए हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान उनसे फार्म-6 भराया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस घर-घर भ्रमण की तिथियों के मध्य सम्बन्धित माह के द्वितीय रविवार एवं चतुर्थ रविवार को ग्रामीण एवं शहरी निकायों, रेजीडेण्ट वेलफेयर एसोसिएशन्स, मुहल्ला सुधार समितियों इत्यादि में खुली बैठक (बी0एल0ओ0 द्वारा) में अपडेटेड मतदाता सूची भी पढी जाएगी एवं दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा उक्त घर-घर सत्यापन के दौरान आश्रयहीन, घूमंतू जनजातीय समूह, विकलांग व्यक्तियों, विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों, विमुक्त कराए गए सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों, दिव्यांग जन तथा अन्य प्रकार से वंचित व्यक्तियों का पात्रतानुसार मतदाता सूची में शत-प्रतिशत नाम शामिल किए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन घरों में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं अथवा फार्म-6 लेकर नाम जोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है उनसे फार्म-6 भरवा कर उनका नाम मतदाता सूची मे शामिल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। सर्वेक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा अपने से सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त नये मकानों और नई कालोनियों के मकानो का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। घर-घर भ्रमण के दौरान अर्ह दिव्यांग व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली मे किन्ही कारणों से शामिल नही किया जा सका है, तो सम्बन्धित को फार्म-6 उपलब्ध कराते हुए उनका नाम शामिल किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अर्ह महिला मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने की कार्यवाही भी इसी अवधि मे की जाएगी।
श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने बताया कि इस अवधि मे ऐसे मतदाता जिनके नाम एक से अधिक जगह मतदाता सूची मे है, ऐसे मतदाताओं का सत्यापन भी घर-घर जाकर किया जाएगा तथा फार्म-7 के आधार पर एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किये जाने का अधिकारी नहीं है तथा धारा 18 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों के संबंध में मिथ्या घोषणा करेगा वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। उक्त कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक नामावली मे विद्यमान नामों की वर्तनी या अन्य प्रकार की परिलक्षित अशुद्धियों को शुद्ध किये जाने की कार्यवाही किया जाना।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर सर्वे की अवधि मे माह के द्वितीय रविवार एवं चतुर्थ रविवार को सभी ग्राम सभाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों तथा रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशियेसन, मुहल्ला सुधार समितियों इत्यादि की बैठकों में मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा और नामों का सत्यापन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि उक्त खुली बैठक के दौरान किसी मतदाता का नाम किन्ही कारणों से मतदाता सूची मे शामिल नही हो पाया है तो उसी स्थल पर सम्बन्धित मतदाता के नाम शामिल किए जाने के बारे मे सम्बन्धित फार्म भरवा लिए जाएंगे। इसी प्रकार बैठक के दौरान यदि कोई मतदाता सामान्यतः निवास नही कर रहा है और उसका नाम मतदाता सूची मे शामिल है, तो निर्वाचक नामावली से नाम अपमार्जन किए जाने की नियमविहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाएगी। सिविल सोसाइटी संगठन, आरडब्ल्यूए, सिविल डिफेन्स वालिण्टयर्स, युवा दल के साथ-साथ गैर राजनैतिक एनजीओ तथा शैक्षिक संस्थाओं के स्वयं सेवक छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना के कैम्पस अम्बेसडर, स्वयं सेवकों और एनसीसी कैडेटों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का भी इस अवधि मे होने वाले कार्यो में सहयोग लिया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित इलेक्टोरल लिटेªसी क्लब के सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा।