नई दिल्ली: गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 को क्रियान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय को अधिदेशित किया गया है।
विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17(1) के अनुसार, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वर्ष की समाप्ति से नौ माह की अवधि के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 दिनांक 01.05.2011 से प्रभावी हुए। तब से वर्ष 2011 और 2014 में क्रमश: लगभग 21,000 और 10,343 एसोसिएशनों को लगातार तीन वर्षों तक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। वर्ष 2014 के दौरान जारी नोटिसों में से 226 एसोसिएशनों ने सभी संगत ब्यौरों सहित संतोषजनक उत्तर दिए हैं। उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने तथा प्रक्रिया का विधिवत पालन किए जाने के पश्चात जुलाई, 2012 और मार्च, 2015 में क्रमश: 4138 एसोसिएशनों तथा 10,117 एसोसिएशनों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे।
वर्ष 2012 और 2014 में जारी नोटिसों में से, क्रमश: 4138 और 510 नोटिस डाक अधिकारियों द्वारा बैरंग लौटा दिए गए हैं।