लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल काॅलेज, इलाहाबाद, जालौन, बदायूं एवं झांसी में विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के आदेश दिये हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश मेें कहा गया है कि शिक्षकों के संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने से जो भी पहले घटित हो, तक के लिए प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति/तैनाती किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
शासनादेश के अनुसार संविदा पर तैनात शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस करनें की दशा मंे प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे। मरीजों को प्राइवेट में देखनें के लिए बाध्य नहीं करेंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा शिक्षक स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे। संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए बोनस पायेंगे। संविदा शिक्षकों को 22 जनवरी 2015 को जारी शासनादेश के अनुसार नियत वेतन देय होगा।