नई दिल्ली: राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) को अधिसूचना संख्या 24/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 28 मई, 2018 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 उपनियम (3) के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर का कार्य करने वालों के पंजीयन की पुष्टि के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
जीएसटी का कार्य करने वालों को नियम 83 (1) (बी) और नियम 83 (3) के दूसरे उपनियम के तहत 31 दिसंबर, 2018 से पहले उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परीक्षा का कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और पंजीयन के लिए वेबसाइट की अधिसूचना भी जारी की जाएगी।