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निर्वाचन आयोग ने मेघालय की रानिकोर विधानसभा सीट के लिए उप चुनाव की तारीख की घोषणा की

देश-विदेश

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने मेघालय में रानिकोर आरक्षित विधानसभा सीट (अनुसूचित जनजाति) के लिए उप चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। रिक्‍त हुई इस विधानसभा सीट पर 23 अगस्‍त, 2018 को मतदान होगा। मतगणना 27 अगस्‍त, 2018 को होगी।

आयोग ने स्‍थानीय त्‍यौहारों, मतदाता सूची और मौसम की स्थिति जैसे कई कारकों को ध्‍यान में रखते हुए चुनाव की तारीख तय की है।

मतदान कार्यक्रम अनुसूची
अधिसूचना जारी करने की तिथि 30.07.2018 (सोमवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 06.08.2018 (सोमवार)
नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 07.08.2018 (मंगलवार)
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 09.08.2018 (बृहस्‍पतिवार)
मतदान की तिथि 23.08.2018 ((बृहस्‍पतिवार)
मतगणना की तिथि 27.08.2018 (सोमवार)
अंतिम तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी है 29.08.2018 (बुधवार)

सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 जनवरी, 2018 के आधार पर मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्य पूरा हो चुका है।

आयोग ने उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्‍ट्रोनिक वोटिंग मशीने और वीवीपैट मशीनों के इस्‍तेमाल का फैसला किया है। निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में इन मशीनों को उपलब्‍ध कराया गया है और इन मशीनों के आधार पर मतदान सुचारू तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्‍यक कदम उठाए गए हैं।

निवार्चन आयोग ने पहले की तरह ही मतदाताओं की पहचान के लिए वैध दस्‍तावेज को अनिवार्य बनाया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र इसके लिए मुख्‍य दस्‍तावेज होगा। हालांकि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में है तो वह आयोग द्वारा मान्‍य कोई और दस्‍तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा। आयोग ऐसे पहचान के दस्‍तावेजों के बारे में अलग से जल्‍दी ही घोषणा करेगा।

चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उस जिले में आदर्श चुनाव संहिता तत्‍काल प्रभाव से लागू हो जाएगी, जहां वह विधानसभा सीट पड़ती है जिसमें उपचुनाव होना है। आयोग ने आचार संहिता के संबंध मेंदिनांक 29 जून, 2017 को जारी निर्देश संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीसीएस, के तहत कुछ आंशिक संशोधन किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव आचार संहिता सभी उम्‍मीदवारों,राजनीतिक दलो और संबंधित राज्‍य सरकार पर भी लागू होगी। यह उपचुनाव वाले जिले के संदर्भ में केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।

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