25.9 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 03 योजनाओं को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा राज्य क्षेत्र की तीन योजनाओं को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़े जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना तथा पुत्री की शादी अनुदान योजना को लाभार्थियों के आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप के अनुसार इन योजनाओं को आधार पहचान से जोड़े जाने के लिए कुछ नियमों का प्राविधान किया गया है। इन नियमों के तहत अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराया जाना अथवा उसका आधार आथेन्टिकेशन कराया जाना आवश्यक है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति/लाभार्थी, जिसनेे आधार संख्या हेतु पंजीकरण नहीं कराया है, उस स्थिति में उसे आधार हेतु अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जब तक लाभार्थी द्वारा अपना आधार नहीं बनवा लिया जाता है अथवा उसकी आधार संख्या उसके डेटावेस में अपडेट होने तक ऐसे व्यक्ति/लाभार्थी को योजनाओं का लाभ जिन दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा उनमें आधार पंजीकरण के समय उपलब्ध कराये जाने वाले इनरोलमेन्ट संख्या की रसीद या लाभार्थी द्वारा आधार की सूचना अपडेट कराने के समय उपलबध करायी गयी रसीद की प्रति शामिल है। आधार इनरोलमेन्ट संख्या उपलबध न होने की स्थिति में जो दस्तावेज मान्य होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पास पोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, विभागीय पहचान पत्र (क्रमांक सहित) तथा फोटो सहित बैंक पासबुक को मान्य माना गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया गया छात्र का फोटो (क्रमांक/अनुक्रमांक सहित) पहचान पत्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत/मान्य किया गया क्रमांक सहित अन्य कोई विशिष्ट दस्तावेज भी शामिल है।

समस्त लाभार्थियों को योजना का समुचित एवं सुगम लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जो प्रबंध किये गये हैं, उनमें समस्त लाभार्थियों को आधार की आवश्यकता एवं उसके लाभ हेतु जागरूक करना तथा यदि लाभार्थी/व्यक्ति का आधार संख्या पंजीकृत करने अथवा अद्यतन करने की सुविधा नजदीक नहीं है तो यह सुविधा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाना शामिल है।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More