लखनऊ: खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में केन्द्रीयपूल के अंतर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के लिए धान क्रय के पूर्व कृषक पंजीयन की अंतिम तिथि आगामी 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। खाद्य एवं रसद आयुक्त ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों एवं समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को इस संबंध में पत्र जारी कर निर्देश दिए हंै कि किसान पंजीयन हेतु अपने-अपने सम्भागों/जनपदों मंे विशेष कार्यशाला आयोजित कराते हुए किसान पंजीयन अधिक से अधिक संख्या में कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि समर्थन मूल्य का लाभ अधिकाधिक कृषकों को प्राप्त कराया जा सके।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या के सापेक्ष इस वर्ष हुए कृषकों का पंजीकरण मात्र 28.13 प्रतिशत है, जो काफी कम है। इसके दृष्टिगत विभाग ने पंजीकरण अवधि 15 सितम्बर के बजाय 15 अक्टूबर तक कर दी है।