नई दिल्ली: यात्री जल्द ही एक मोबाइल ऐप के जरिए रेलगाडिय़ों में सफर के दौरान शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसे जीरो एफआईआर के तौर पर दर्ज किया जाएगा और आरपीएफ इसकी तुरंत जांच करेगी। यह जानकारी आरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। उत्पीडऩ, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी शिकायतों को मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज कराने की पायलट परियोजना मध्यप्रदेश में चल रही है और जल्द ही देश भर में इसे लागू किया जाएगा। ऐप में महिलाओं के लिए पैनिक बटन भी होगा। इस ऐप पर यात्री ऑफलाइन शिकायत भी कर सकेंगे।
आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, यात्रियों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराएंगे और उनका सहयोग करने के लिए आरपीएफ उन तक पहुंचेगी। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और इसे बाद में उपयुक्त थाने में ट्रांसफर किया जा सकेगा। वर्तमान में अगर कोई घटना होती है और यात्री उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है तो उसे टिकट निरीक्षक द्वारा मुहैया कराए गए शिकायत फॉर्म को भरना पड़ता है जिसे अगले स्टेशन पर आरपीएफ या जीआरपी के सुपुर्द किया जाता है। यह फॉर्म एफआईआर में तब्दील हो जाता है।
इसमें विलंब होता है और यात्रियों को तुरंत राहत नहीं मिल पाती है। ऐप में न केवल आरपीएफ बल्कि सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) के साथ ही टीटीई और रेलगाड़ी संवाहक भी होंगे।