नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने के वीजा आवेदन में बाल यौन शोषण के आरोप या दोषी सिद्ध होने की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सोमवार को यह जानकारी एक ट्वीट में दी।
उन्हाेंने कहा, ” मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के संदर्भ में वीज़ा आवेदकों और विदेशी नागरिकों के वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदनकर्ता के क्रिमिनल रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी देने का कॉलम शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। ” श्रीमती गांधी ने यह प्रावधान करने के लिये गृह मंत्री राजनाथ सिंह का अाभार व्यक्त किया है और कहा है कि इससे बाल यौन शोषण रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा, ” वीजा आवेदन पत्र में यह प्रावधान करने के लिए मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। यह कदम निश्चित रूप से ऐसे गंभीर अपराधों को रोकने में बहुत कारगर सिद्ध होगा।