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आरबीआई ने 31 कंपनियों के लाइसेंस किए रद्द

उत्तराखंड

देहरादून: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की 31 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इनमें देहरादून जिले की भी एक कंपनी है।

आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45-1ए(6) के तहत इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं। आरबीआई की ओर से वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की गई है, जिसमें देहरादून जिले के ऋषिकेश की श्रीयम फिनकैप लिमिटेड कंपनी का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।

अधिकतर कंपनियां नई दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के साथ ही चेन्नई की भी हैं। बाकी कंपनियां पश्चिमी बंगाल और केरल की हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी आरबीआई ने कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए थे। नियमों का अनुपालन न करने पर यह कार्रवाई की गई है।

इनके भी हो चुके लाइसेंस रद्द
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं

आरबीआई यूपी की भी संदल कमर्शियल एंड फाइनांशियल सर्विस लिमिटेड- लखनऊ नाका, सुल्तानपुर विमल जी इन्वेटमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड- जैन स्ट्रीट शिकोहाबाद, फिरोजाबद आनंदेश्वर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड- 16/17 जी ग्राउंड फ्लोर सिविल लाइंस कानपुर।

अमर फौजी मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड- अमर श्री कांप्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ , एमआर फिनलीज लिमिटेड- आवास विकास बिल्डिंग, जवाहर नगर वाराणसी महेंद्रा इंस्टालमेंट सप्लाई लिमिटेड-फ्र्रेंड्स मार्केट, श्यामगंज, बरेली के भी लाइसेंस निरस्त कर चुकी है।

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