लखनऊ: कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी अथवा कोई संगठन या व्यक्ति किसी भी तरह का राजनैतिक विज्ञापन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी (डब्डब्द्ध से पहले अनुमोदित/प्रमाणित कराने के बाद ही मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पूर्व किसी भी समाचार पत्र में राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित करा सकते हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी आज यहां दी। उन्होंने बताया कि राजनैतिक विज्ञापन के सम्बन्ध में प्रिन्ट मीडिया भी उस राजनैतिक विज्ञापन को तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक वह विज्ञापन एम0सी0एम0सी0 से प्रमाणित या अनुमोदित न कराया गया हो। जिला स्तरीय राजनैतिक विज्ञापन के लिए जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित कराने के लिए राज्य स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी ही अनुमोदित करेगी। उन्होंने बताया आयोग द्वारा यह निर्णय समाचार पत्रों में पूर्व में निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाले समाचारों के प्रकाशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।