सचिव, गृह श्री एस0के0 रघुवंशी ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि इस सम्बन्ध मे प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस प्रभारियों सहित मण्डलायुक्तों, रेंज डीआईजी, आईजी जांेन, अभिसूचना इकाई, रोडवेज के अधिकारियों सहित पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश भेजे गये है।
शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सभी संवेदनशील स्थलों, धार्मिक स्थानों व ऐतिहासिक स्थलों आदि पर सुरक्षा के समुचित उपाय करते हुये कड़ी चैकसी बरतने के लिये कहा गया है। आवश्यकतानुसार बम निरोधक दस्तों, डॉग स्काड आदि का भी उपयोग प्रभावी चेकिंग आदि मे करने के निर्देश दिये गये है। लावारिस एवं संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को देने हेतु लोगों को संवेदित व जागरूक करने के लिये भी कहा गया है।
निर्देशों मे यह भी कहा गया है कि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध एवं समुचित निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिये हर संभव प्रयास किये जाये। अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों, मॉल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्पलेक्स आदि पर भी सघन जांच पड़ताल करते हुए कड़ी निगरानी रखी जाये।
शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। अभिसूचना इकाईयों को भी सर्तक रहते हुए कार्य करने के निर्देश दिये गये है। जिला प्रशासन से अपेक्षा की गयी है कि वह शान्ति-व्यवस्था के साथ-साथ साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव बनाये रखते हुुए सभी प्रकार के निरोधात्मक उपायों को अपनाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।