लखनऊ: राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने के लिए धान खरीद वर्ष 2019-20 हेतु पंजीयन 25 जुलाई से शुरू किया जा चुका है। किसान इस योजना का लाभ उठाने तथा बिचैलियों से बचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल बिेण्नचण्हवअण्पद पर किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे या स्वयं से अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसानों से सीधे धान खरीद की जाएगी। इस वर्ष काॅमन धान का मूल्य 1815 रूपये प्रति कुन्तल तथा गे्रड-ए धान का मूल्य 1835 रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। यह जानकारी खाद्य अपर आयुक्त श्री संतोष कुमार ने दी।
श्री संतोष कुमार ने बताया कि जो किसान रबी विपणन वर्ष 2019-20 में गेहूँ खरीद हेतु पंजीयन करा चुके हैं, उन्हंे अपना धान बेचने के लिए पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकृत प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लाॅक करना होगा। उन्होंने बताया कि किसानों को अपना धान बेचने के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति एवं यथा सम्भव आधार कार्ड साथ लाना होगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना बैंक खाता सी0बी0एस0युक्त बैंक में खुलवाना होगा तथा बैंक खाता नम्बर व आई0एफ0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने बताया कि किसान पंजीयन का राजस्व विभाग के भुलेख पोर्टल से लिंकेज कराया गया है। किसानों को अपनी खतौनी का खाता संख्या किसान पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये धान के रकबे को भी अंकित करेंगे।
उल्लेखनीय है कि धान क्रय की अवधि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड में एक अक्टूबर से 31 जनवरी, 2020 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवम्बर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 निर्धारित की गयी है।