लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर की दुकानों की रिक्ति, चिन्हांकन, आरक्षण एवं दुकान की नियुक्ति के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था में उचित दर की दुकानों के आवंटन व चयन में अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया है।
इसके अलावा आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं को 20 प्रतिशत तथा लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवारों के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी तथा आश्रित पुत्र व पुत्री को 05 प्रतिशत और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल 03 प्रतिशत (दृष्टिहीनता पर 01 प्रतिशत, श्रवण हªास पर 01 प्रतिशत तथा चलन क्रिया संबंधी निःशक्ता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात होने पर 01 प्रतिशत) आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेश के अनुसार ग्रामसभाओं में चिन्हांकन के बाद ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके किया जायेगा। पारित प्रस्ताव को संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पारित होने की तिथि से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तहसील स्तरीय चयन समिति को नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। तहसील स्तरीय समिति इस प्रस्ताव पर 15 दिवसों में निर्णय ले लेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्रामसभा में एक राशन की दुकान होगी और यदि ग्राम सभा में 4000 यूनिट से अधिक यूनिट हो, तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है। यदि किसी ग्राम सभा को रेलवे मार्ग या नदी द्वारा बांटा जा रहा है तथा उपभोक्ताओं को उसे पार करके आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में असुविधा हो ऐसी दशा में उस ग्राम सभा के दोनों भागों में अलग-अलग दुकान निर्धारित आरक्षण को पूरा करते हुए नियुक्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त पहाड़ी, रेगिस्तानों, जनजातीय क्षेत्रों एवं अन्य विकट क्षेत्रों को उचित कवरेज दिया जाएगा, ताकि राशन कार्डधारकों को उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों के चयन के लिए अभ्यर्थी के खाते में कम से कम 40,000 रूपये उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वह अपनी दुकान के लिए आवंटित एक माह के सामान को एक बार में उठान के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसके अलावा उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल या उसके समकक्ष अवश्य होनी चाहिए।