देहरादून: प्रदेश में एक सितंबर से बाइक और स्कूटर पर डबल हेलमेट जरूरी हो जाएगा। दुपहिया में पीछे बैठा व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहनता है तो एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
केंद्र सरकार ने जुर्माने की यह दरें संशोधित मोटर व्हीकल ऐक्ट में तय की हैं। हालांकि जुर्माना राशि को राज्य सरकार अभी कुछ संशोधित कर सकती है, लेकिन डबल हेलमेट जरूरी हो जाएगा।
ऐक्ट में सीट बेल्ट के नियम भी कड़े किए गए हैं। कार में चालक के साथ ही आगे की सीट पर बैठी सवारी को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। इसमें जुर्माने की राशि में दस गुना बढ़ाई गई है। इसे 100 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है।
एआरटीओ अरविंद पांडेय ने बताया कि संशोधित मोटर व्हीकल ऐक्ट में दुपहिया पर डबल हेलमेट जरूरी किया गया है। ऐक्ट लागू होते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।