लखनऊ: प्रदेश सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले कक्षा 9 से 12 (15 से 18 आयु वर्ग) तक के समस्त दिव्यांगजन विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
ज्ञातव्य है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 31 में यह व्यवस्था की गयी है कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के प्रत्येक दिव्यांग बालक का निकटवर्ती विद्यालय या उसकी पसंद के किसी विशेष विद्यालय में निशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। साथ ही स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिव्यांग बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक समुचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा की पहुंच हो सके।