लखनऊः यातायात नियमों के उल्लंघन पर संबंधित थाने के पुलिस उपनिरीक्षक को अपने थानाक्षेत्र में तथा यातायात विभाग के हेड कांस्टेबिल को भी
शमन शुल्क वसूलने के अधिकार दिये जाने पर प्रदेश सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन पर शमन शुल्क बढ़ाये जाने पर भी शासन द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है, जो मोटर वाहन अधिनियम में उल्लिखित धनराशि के बराबर होगा।
प्रमुख सचिव, गृह श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर शमन शुल्क बढ़ाये जाने के विषय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी गयी। बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री एस. जावीद अहमद भी उपस्थित थे।
श्री पण्डा ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर परिवहन विभाग को भेजे जाने के निर्देश प्रदेश के यातायात विभाग को दिये है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने के लिये यातायात विभाग द्वारा कई कड़े कदम उठाये गये है जिसके अंर्तगत लखनऊ नगर के कई स्थानों पर एकल मार्ग व्यवस्था भी लागू की गयी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में नियमों के तहत मार्गो को अधिसूचित कर नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना भी वसूला जा सकता है।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात श्री अनिल अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक, यातायात श्री असीम अरूण के अलावा परिवहन, गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।