सुप्रीम कोर्ट कल यानि शनिवार को दशकों पुराने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय यह फैसला सुबह करीब साढ़े दस बजे सुना सकती है। इस मौके उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों ने स्कूल और सरकारी संस्थान बंद रखने का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने अयोध्या फैसले के दिन शनिवार को राज्य स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
मध्यप्रदेश में भोपाल के जिला प्रशासन ने जिले के सभी स्कूल कॉलेज शनिवार को बंद रखने के आदेश दिए हैं। भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान बिना पुलिस के अनुमति के एकत्र होना, हथियार लेकर चलना आदि पर पाबंदी रहेगी।
Collector and District Magistrate of Bhopal on #Ayodhya verdict: Section 144 (gathering of more than 4 people banned) has been imposed in the district. All private & government schools, colleges to remain closed tomorrow. #MadhyaPradesh
— ANI (@ANI) November 8, 2019
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आज ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह अन्य सीनियर अधिकारियों के बीच बैठक हुई।
भारत के सबसे संवेदनशील, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों में से एक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ शनिवार को फैसला सुनाएगी। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश गोगोई द्वारा उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से राज्य में कानून-व्यवस्था की तैयारियों को पूरा करने के घंटों बाद किया गया। गोगोई के अलावा इस संविधानिक पीठ में एसए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नाज़ेर जैसे न्यायाधीश शामिल हैं।
गौरतलब है कि अयोध्या विवाद में पहली बार हिंसा 1853 में हुई और कुछ सालों में ही मामला गहरा गया। 1885 में विवाद पहली बार जिला न्यायालय पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में मस्जिद परिसर में मंदिर बनवाने की अपील की पर कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। इसके बाद सालों तक यह मामला चलता रहा है। 1934 फिर दंगे हुए और मस्जिद की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। Source Live हिन्दुस्तान