श्र०जी०ः किसान बाजार के निर्माण एवं कार्याें को मण्डी समिति के कृत्य एवं कर्तव्यों में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मण्डी अधिनियम में संबंधित उपधारा को जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत मण्डी समिति, मण्डी क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने, किसान विश्राम गृह, सामुदायिक केन्द्र, लोक कलाकारों को कला का प्रदर्शन करने, हैण्डीक्राट एवं हैण्डलूम के दस्तकारों एवं अन्य विक्रेताओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय करने तथा किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को फुटकर दैनिक उपयोग का सामान खरीदने व खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं इनसे सहसंबंधित गतिविधियों हेतु अपना बाजार का नाम परिवर्तित करते हुए किसान बाजार का निर्माण मरम्मत एवं अनुरक्षण भी कराएगी।
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